RBI New Rules on Damage Note: हम सभी की जेब से कभी न कभी कोई कटा-फटा नोट निकल ही जाता है। कई बार तो ये एटीएम से भी बाहर आ जाते हैं और फिर सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अब इस नोट का क्या करें? दुकानदार इसे लेने से मना कर देता है, और जब बैंक जाते हैं, तो वहां भी हमें लौटा दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि RBI ने कटे-फटे नोटों को लेकर कुछ खास नियम बनाए हैं, जिनके हिसाब से ही बैंक तय करता है कि कौन सा नोट बदला जाएगा और कौन सा नहीं?
अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना, जला हुआ, फटा या दाग-धब्बों वाला नोट है, तो टेंशन मत लीजिए! इस आर्टिकल में हम आपको RBI के सभी नए नियमों के बारे में बताएंगे, ताकि आप आसानी से जान सकें कि आपका नोट बदलेगा या नहीं।
कौन से कटे-फटे नोट बैंक में नहीं बदले जाते?
RBI ने साफ कर दिया है कि हर कटे-फटे या खराब नोट बैंक में नहीं बदले जा सकते। अगर नोट को जानबूझकर काटा या फाड़ा गया है और बैंक को इस बात का शक होता है, तो वह उसे लेने से मना कर सकता है। इसी तरह, अगर कोई नोट आधे से ज्यादा जल चुका है या पूरी तरह काला पड़ गया है, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा। किसी नोट में अगर गारंटी क्लॉज, सिग्नेचर या वॉटरमार्क गायब है, तो वह भी मान्य नहीं होगा। इसके अलावा, अगर किसी नोट पर “Pay” या “Paid” की स्टैम्प लगी है, तो उसे दोबारा बैंक में जमा नहीं किया जा सकता। वहीं, अगर किसी नोट पर कोई राजनीतिक नारा या संदेश लिखा गया है, तो वह अमान्य माना जाएगा। इसलिए, अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि वे बैंक में बदले जा सकते हैं या नहीं!
बैंक कौन से कटे-फटे नोट बदल सकता है?
अगर आपका नोट थोड़ा बहुत कटा-फटा है, दाग-धब्बों वाला है या गंदा हो गया है, तो बैंक उसे बदल सकता है। अगर नोट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा फटा है और बाकी हिस्सा सही है, तो बैंक उसे आसानी से एक्सचेंज कर देगा। अगर नोट पर तेल, स्याही या रंग लग गया है, लेकिन उसके नंबर और पहचान वाले हिस्से सही हैं, तो भी इसे बदला जा सकता है। अगर नोट का कुछ हिस्सा गायब है, तो बैंक पहले उसे जांचेगा और अगर वह सही निकला, तो उसे बदला जा सकता है। अगर नोट की स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो RBI की कुछ चुनिंदा शाखाओं में इसे एक्सचेंज किया जा सकता है।
ATM से कटा-फटा नोट निकलने पर क्या करें?
अगर आपने एटीएम से कटे-फटे या खराब नोट निकाले हैं, तो उसे बदलवाने के लिए सबसे पहले उस बैंक की ब्रांच में जाएं, जहां से एटीएम से पैसे निकाले थे। वहां एक लिखित एप्लीकेशन दें, जिसमें नोट निकालने की तारीख, समय और एटीएम की लोकेशन का जिक्र करें। अगर आपके पास एटीएम से मिली स्लिप है, तो उसे अटैच करें, और अगर स्लिप नहीं निकली थी, तो बैंक से आए SMS का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। बैंक आपकी एप्लीकेशन की जांच करेगा और सही नोट देकर आपकी समस्या का समाधान करेगा।
एक बार में कितने कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं?
अगर आपके पास बहुत सारे कटे-फटे नोट हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप कितने नोट एक बार में बदल सकते हैं।
- RBI के नियमों के मुताबिक आप एक बार में 20 नोट तक जमा कर सकते हैं।
- इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अगर आपके पास 5000 रुपये से ज्यादा के कटे-फटे नोट हैं, तो आपको बैंक मैनेजर से अनुमति लेनी होगी।
अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें?
अगर बैंक आपका कटे-फटे नोट बदलने से मना कर देता है, तो सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से बात करें और उसे RBI के नियमों की जानकारी दें। अगर बैंक फिर भी नहीं मानता, तो कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर कस्टमर केयर से भी हल नहीं निकलता, तो RBI के कस्टमर हेल्पलाइन नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें। इसके अलावा, आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कौन से नोट तुरंत बदलवा सकते हैं?
अगर आपके पास थोड़ा फटा, गंदा या दाग-धब्बों वाला नोट है, तो आप इसे आसानी से बैंक में बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर नोट बहुत ज्यादा जला हुआ है, उस पर राजनीतिक नारे लिखे हैं या वह जानबूझकर फाड़ा गया है, तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपके एटीएम से कटा-फटा नोट निकला है, तो आप सीधे बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। एक बार में 20 कटे-फटे नोट या अधिकतम 5000 रुपये तक के नोट बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा नोट बदलने हों, तो बैंक मैनेजर की अनुमति जरूरी होगी। इसलिए, अगर कभी आपकी जेब से कोई कटा-फटा नोट निकल जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इन नियमों को याद रखें और बिना किसी झंझट के अपना नोट बैंक में बदलवा लें।
FAQ – RBI New Rules on Damage Note
1. क्या सभी कटे-फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं?
नहीं, अगर नोट जानबूझकर फाड़ा गया है, आधे से ज्यादा जला हुआ है, या उस पर कोई राजनीतिक नारा लिखा है, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा।
2. एटीएम से निकला कटा-फटा नोट कैसे बदलें?
उस बैंक की ब्रांच में जाएं, जहां से एटीएम से पैसे निकाले थे। एप्लीकेशन और एटीएम स्लिप या SMS दिखाकर नोट बदल सकते हैं।
3. एक बार में कितने कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं?
आप अधिकतम 20 नोट या कुल 5000 रुपये तक के नोट बदल सकते हैं। इससे ज्यादा राशि के लिए बैंक मैनेजर की अनुमति लेनी होगी।
4. अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें?
ब्रांच मैनेजर से बात करें, फिर भी न बदले तो कस्टमर केयर में शिकायत करें। जरूरत पड़ने पर RBI हेल्पलाइन 14440 पर कॉल करें।
5. कौन-कौन से नोट तुरंत बदले जा सकते हैं?
अगर नोट हल्का फटा, गंदा या धब्बेदार है, लेकिन नंबर और पहचान वाले हिस्से सही हैं, तो बैंक इसे आसानी से बदल सकता है।